Office Building
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स्टाम्प रिफण्ड की प्रक्रिया
- उप महानिरीक्षक स्तर पर पूर्ण राशि रिफण्ड करने के अधिकार
- रिफण्ड आवेदन के साथ दस्तावेज
- रिफण्ड आवेदन के साथ दस्तावेज
- आवेदन पत्र
- 50/- के स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटेरी से प्रमाणित
- शपथ पत्र पर 10/- की नोटेरी टिकट एवं नोटेरी से प्रमाणित करवाते हुए रजिस्ट्रर का दर्ज क्रमांक
- जीए-117 दो प्रतियों में (रेवेन्यू टिकट 1/-) नोटेरी से प्रमाणित
- स्टाम्प वैण्डर द्वारा खरीदे गये स्टाम्प के चालानों की प्रति
- स्टाम्प वैण्डर का प्रमाण पत्र
- ऑनलाईन रिफण्ड हेतु बैंक की पास बुक
- IFSC कोड
- PAN नम्बर
- मोबाइल नम्बर
- आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड / अन्य कोई पहचान पत्र
- श्रीमान जिला कलक्टर स्तर पर पूर्ण राशि रिफण्ड करने के अधिकार
- रिफण्ड आवेदन के साथ दस्तावेज
- जीए-117 दो प्रतियों में (रेवेन्यू टिकट 1/-) नोटेरी से प्रमाणित
- स्टाम्प वैण्डर द्वारा खरीदे गये स्टाम्प के चालानों की प्रति
- ऑनलाईन रिफण्ड हेतु बैंक की पास बुक
- IFSC कोड
- PAN नम्बर
- मोबाइल नम्बर
- आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड / अन्य कोई पहचान पत्र
- बजट मद
- मुद्रांक शुल्क 0030-02-103-01-00
- सरचार्ज 0030-02-800-02-00
- सरचार्ज गाय 0030-02-800-03-00
- अन्य प्राप्तियां 0030-03-800-01-00
- उपरोक्त चारों बजट मद के लिए राशि 10,000/- तक पूर्णकालिन उप पंजीयक, 35,000/- तक उप महानिरीक्षक एवं 2,00,000/- तक श्रीमान महानिरीक्षक, अजमेर एवं 2,00,000/- से ऊपर के रिफण्ड हेतु राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।
- पंजीयन शुल्क 0030-03-104-01-00 के लिए श्रीमान जिला पंजीयक के यहां एक माह के अन्दर आवेदन करने पर रिफण्ड आदेश जारी होते है। उसके उपरान्त उप पंजीयक द्वारा रिफण्ड की कार्यवाही की जाती है।
- रिफण्ड हेतु संलग्न दस्तावेज बजट मद अनुसार
- आवेदन पत्र
- 50/- के स्टाम्प पर शपथ पत्र
- जीए-117 दो प्रतियों में (रेवेन्यू टिकट 1/-) नोटेरी से प्रमाणित
- चैक लिस्ट संख्या-2 सम्बन्धित उप पंजीयक से पूर्ति करवाना
- सम्बन्धित उप पंजीयक, जिला कोषाधिकारी से उक्त रिफण्ड के जीआरएन नम्बर का मिलान कर चैक लिस्ट संख्या-2 के साथ प्रस्तुत करें। किन्तु यदि राशि ऑनलाईन जमा है तो उप पंजीयक को कोषालय से जीआरएन नम्बर का मिलान नहीं करवाना होगा।
- ऑनलाईन रिफण्ड हेतु बैंक की पास बुक
- IFSC कोड
- PAN नम्बर
- मोबाइल नम्बर
- आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड / अन्य कोई पहचान पत्र
ज्यूडिश्यिल
- यदि स्टाम्प पर पक्षाकारों द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है तो स्टाम्प रिफण्ड की वैधता 60 दिन
- यदि स्टाम्प केवल लिखे हुए है अथवा खाली है तो स्टाम्प रिफण्ड की वैधता 6 माह
ज्यूडिश्यिल
- न्यायालय के आदेश की पालना रिफण्ड